Bihar News: बिहार सरकार की ओर से प्रदेश के लोगों को मुर्गी पालन योजना के लिए 40 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इसके लिए आवेदन का अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। दरअसल, नीतीश सरकार इन दिनों लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने मुर्गी फॉर्म खोलने के लिए 3 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 30 फीसदी से 50 फीसदी तक मदद करेगी।
दो फॉर्म के लिए करे आवेदन
नीतीश सरकार इस योजना की शुरुआत पोल्ट्री फॉर्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। सरकार ये योजना दो प्रकार के फॉर्मों के लिए उपलब्ध की है। इसके लिए आवेदन शुरु है। दो फॉर्म पहले लेयर मुर्गी फॉर्म और ब्रायलर मुर्गी फॉर्म है। इसके लिए सरकार 3 से लोकर 40 लाख तक सहायता राशि देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
कैसे करें आवेदन
आवेदक बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ब्रायलर मुर्गी फॉर्म के लिए आवेदक 4 अक्टूबर तक तो वहीं लेयर मुर्गी फॉर्म के लिए आवेदक 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ये लोग उठा सकते हैं लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। उसे पास पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। आवेदक के पास बैंक खाता भी होना चाहिए। साथ ही वह पोल्ट्री फॉर्मिंग के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। वहीं इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
भूमि का प्रमाण, लगान रसीद, एलपीसी, लीजएकारारनामास नक्शा। वित्तीय प्रमाण- बैंक पासबुक या एफडी जिसमें वांछित राशि दर्ज हो। प्रशिक्षण प्रमाणपत्र- सरकारी संस्थान से प्राप्त 05 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र। पहचान और पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मतदाता पहचान पत्र
आवेदकों को मिलने वाली राशि
बिहार सरकार की ओर से 10,000 मुर्गियों के फॉर्म पर 30 फीसदी सहायता राशि यानी-40 लाख तक खर्च देगी। 5 हजार मुर्गियों के फॉर्म के लिए 14. 55 लाख तक का खर्च तो वहीं 3 हजार के लिए 3 लाख तक खर्ज बिहार सरकार देगी।