PATNA : पटना हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपी पटना मेयर सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार को अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत दी। उनके वकील नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि मेयर पुत्र होने के कारण झूठे केस में फंसा दिया गया है।उनका कहना था कि जिस दिन हत्या हुई, उस समय मेयर पुत्र अपने परिवार के साथ बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में भ्रमण पर थे।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए चले अभियान से नाराज लोगों ने झूठे केस में फंसाने की षडयंत्र रची गई हैं। यही नहीं, मृतक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराये जाने को भी लेकर इनका नाम केस दिया गया है।वही सरकारी एपीपी ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
उन्होंने अग्रिम जमानत नहीं देने की गुहार कोर्ट से लगाई।कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से पेश दलील और केस के साथ दायर कागजात को देखने के बाद शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी।