MOTIHARI : पटना हाईकोर्ट ने वीरेंद्र महतो सहित 11 याचिकाकर्ताओं के अपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया की इन 11 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 1988 में मारपीट, हत्या के सिलसिले में पूर्वी चंपारण के दरपा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था । एक साल बाद , 1989 में ही इन सभी 11 अभियुक्तों को जमानत पर रिहाई मिली।
सीनियर एडवोकेट कृष्णा प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल जमानत की शर्तों का पालन करते हुए पिछले 35 वर्षों तक अदालत में आकर हाजिरी लगाते जा रहे हैं। अचंभे की बात यह है कि अभियोजन अभी तक उक्त मुकदमे का ट्रायल तक शुरू नही करा पा रही है । पुलिस रिकार्ड नही मिलने के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकदमे को ट्रायल कराने हेतु सत्र न्यायालय को नही सुपुर्द किए हैं।
संविधान हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार दिया है कि उसके खिलाफ मुकदमे का ट्रायल सुगम एवम पारदर्शी हो।हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को मंजूर करते हुए एसपी को तलब किया। इन मामलों की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर,2024 को होगी ।