जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर EOU का शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में चार ठिकानों पर छापेमारी
ईओयू द्वारा दर्ज थाना कांड संख्या 17/26 (दिनांक 6 अगस्त 2026) के तहत अजीत अमर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Bihar News : आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) अजीत अमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर से तलाशी वारंट मिलने के बाद शुक्रवार सुबह उनके चार अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
ईओयू द्वारा दर्ज थाना कांड संख्या 17/26 (दिनांक 6 अगस्त 2026) के तहत अजीत अमर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि उन्होंने 62,20,550 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 72.35 प्रतिशत अधिक बताई गई है।
इन चार ठिकानों पर चल रही है तलाशी
ईओयू की अलग-अलग टीमों ने पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में सिवान जिले के दरौंधा थाना क्षेत्र स्थित पैतृक/निजी मकान, सहरसा के नया बाजार स्थित किराये का आवास, सहरसा स्थित सरकारी कार्यालय कक्ष और छपरा के गंडक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की है।

अधिकारियों के अनुसार, तलाशी के दौरान दस्तावेज, बैंक खातों, चल-अचल संपत्तियों और अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच की जा रही है। छापेमारी पूरी होने के बाद जब्त सामान और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। ईओयू का कहना है कि तलाशी अभियान पूरा होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अनिल की रिपोर्ट