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BIHAR CRIME - नशे का इंजेक्शन देकर सगी मां ने अपनी नाबालिग बेटी को जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेला मना करने पर करती थी मारपीट ...

BIHAR CRIME - पति की मौत के बाद विधवा महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। इस दौरान बेटी ने इसका विरोध किया तो उसे नशे का इंजेक्शन दिया। साथ ही मारपीट भी करती थी।

BIHAR CRIME - नशे का इंजेक्शन देकर सगी मां ने अपनी नाबालिग बेटी को जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेला मना करने पर करती थी मारपीट ...
मां ने बेटी को देह व्यापार में धकेला।- फोटो : KULDEEP BHARDWAJ

GAYA - बिहार के गया में माँ बेटी के रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खबर ने पुरे समाज को झकझोर कर रख दिया है.दरकते रिश्तों की बानगी बनी यह खबर मोक्ष नगरी गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र की है.जहाँ एक सगी माँ ने महज चंद रुपयों की लालच में अपनी सगी बेटी को देह व्यापार के धंधे न केवल धकेल दिया बल्कि जुल्मों सितम की इन्तहा पार करते हुए जबरन धंधा करने पर मजबूर कर दिया. यह मामला तब उजागर हुआ, जब पीड़ित नाबालिग फरियाद लेकर कोर्ट पहुंची और बताया कि थाने में भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. 

पिता की मौत के बाद मां का सितम

बकौल पीड़ित नाबालिग के पिता की मौत कुछ महीने पहले हो गई थी, जिसके बाद खुद उसकी सगी मां जबरन देह व्यापार के लिए मजबूर करने लगी. जब मैंने इसका विरोध करती और मना करने लगी तो घर में रस्सी से बांध कर पिटाई किया करती थी. कई बार उसे नशे की सुई और दवा दे देती थी. इससे परेशान होकर वह किसी तरह भाग कर गांव के ही एक महिला के पास जा पहुंची और उसे पूरी घटना के बारे में बताया. 

इसके बाद महिला ने नाबालिग को लेकर बुनियादगंज थाना में इसकी शिकायत का आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद वो वह गया कोर्ट पहुंची, जहां कंप्लेंट केस दर्ज कराया है. लड़की ने बताया कि अपनी मां और गांव के ही 3 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना में आवेदन दिया गया है. वह 8वीं कक्षा की छात्रा है. स्कूल की पढ़ाई बंद करवाकर जबरन देह व्यापार का कार्य करवाती है. 

कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया गया

पीड़िता का कहना है कि उसकी मां और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वहीं गया कोर्ट के अधिवक्ता रौशन कुमार ने बताया कि पीड़िता की जानकारी के बाद गया एसएसपी, आईजी, डीजीपी को डाक के माध्यम से पत्र भेजा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होते देख कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया गया है.

REPORT - KULDEEP BHARDWAJ

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