Irregularities in paddy procurement: फर्जी किसानों के नाम पर धान की खरीद-बिक्री के मामले में मुंगेर-जमुई सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक की अध्यक्ष मिंटू देवी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। लखीसराय व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद मिंटू देवी को दोषी पाते हुए लखीसराय टाउन थाना को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
समाजसेवी कमल किशोर सिंह ने वर्ष 2018 में इस फर्जीवाड़े के मामले को लेकर लखीसराय व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम कोर्ट में नौ लोगों के खिलाफ 74C वर्ष 2018 दर्ज करवाया था। उन्होंने अपने आवेदन में कहा था कि वर्ष 2009-10 और 2010-11 में मुंगेर-जमुई सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक की अध्यक्ष मिंटू देवी के पति बिनोद कुमार साबिकपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष थे। बिनोद कुमार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक षडयंत्र के तहत गलत दस्तावेज तैयार कर अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम से धान की खरीद-बिक्री कर सरकारी राशि का गबन किया था।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जांच में यह मामला सही पाया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने लखीसराय टाउन थाना को आदेश दिया है कि चेयरमैन मिंटू देवी और उनके ससुर चुनचुन सिंह, देवर भावेश कुमार सिंह, देवर सुशील सिंह सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर सूचित करें। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
मुंगेर-जमुई सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक का परिचालन क्षेत्र चार जिलों - मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा में फैला हुआ है।
रिपोर्ट- मो. इम्तियाज खान