कालाबाजारी की थाली में, गरीबों का निवाला! रंगे हाथों पकड़ा गया सरकारी अनाज लदा ट्रक

Bihar Crime: रैक प्वाइंट से सरकारी अनाज की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक को जब्त किया है, जिसपर फर्जी तरीके से सरकारी अनाज लोड कर कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था।...

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जनता भूखी मरे और ये माल उड़ाएं- फोटो : reporter

Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के नारायणपुर रैक प्वाइंट से सरकारी अनाज की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर एक ऐसे ट्रक को जब्त किया है, जिस पर फर्जी तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन और जीपीएस के सरकारी अनाज लोड कर कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। जब्त किए गए ट्रक को सदर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है।

दरअसल, नारायणपुर रैक प्वाइंट पर सरकारी अनाज से लदी एक रैक पहुंची थी। नियमानुसार, इस अनाज को रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टरों द्वारा ट्रकों पर लोड कर विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में स्थित एसएफसी (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम) के गोदामों तक पहुंचाया जाना था। लेकिन, इसी प्रक्रिया के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन वाले ट्रक पर सरकारी अनाज लोड करवा दिया गया, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से कालाबाजारी था।

इस गोरखधंधे की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को मिली, उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। जिला प्रशासन की टीम ने सदर थाना पुलिस के साथ मिलकर नारायणपुर रैक प्वाइंट से डीघड़ा को जाने वाली सड़क पर स्थित एक धर्मकांटा के पास लीची के बगीचे में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान, टीम ने सरकारी अनाज से लदे उस ट्रक को जब्त कर लिया। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद, जब्त ट्रक को सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

एसएफसी में माल ढुलाई के नियम

एसएफसी में माल ढुलाई के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके। नारायणपुर स्थित एसएफसी और रैक प्वाइंट से जिले के सभी प्रखंडों में स्थित एसएफसी गोदामों तक सरकारी अनाज की ढुलाई के लिए विभाग द्वारा रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टरों के लिए टेंडर जारी किया जाता है। जो ट्रांसपोर्टर सबसे कम दर पर माल ढुलाई का आवेदन देते हैं, उनके टेंडर को विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। टेंडर स्वीकृत होने के बाद, संबंधित ट्रांसपोर्टर ही सरकारी अनाज की ढुलाई करवा सकते हैं।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग के नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं ट्रकों से सरकारी अनाज की ढुलाई की जा सकती है जिनका रजिस्ट्रेशन हो और जिनमें जीपीएस लगा हो। यह प्रावधान ढुलाई की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की हेराफेरी को रोकने के लिए किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र से एक ट्रक पकड़ा गया है जिस पर सरकारी अनाज लोड है। उन्होंने आगे बताया कि पकड़े गए ट्रक का न तो रजिस्ट्रेशन है और न ही उसमें जीपीएस लगा हुआ है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जब्त किए गए सरकारी अनाज को कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। इस मामले में आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- मणिभूषण शर्मा