दिवाली पर पटाखा फोड़ना अब नहीं रहा प्रतिबंधित, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खूब फोड़े ये पटाखे
Diwali : दिवाली आते ही पटाखा फोड़ें या नहीं फोड़ें इसे लेकर पिछले कई वर्षों से कोर्ट के आदेशों के कारण लोगों को परेशानी आते रही है. लेकिन इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से दिवाली पर पटाखा फोड़ना अब प्रतिबंध की सूची में नहीं रह गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हर्ष जताया है. उन्होंने इसे दिवाली का तोहफा बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार। यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' के संकल्प को साकार करें।"