दिल्ली सरकार को मिली बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दी हरी झंडी, बोली बीजेपी – सरकार बदली तो हिन्दुओं के त्योहार पर बैन लगना बंद हो गया

दिल्ली सरकार को मिली बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों

New Delhi -  दीपावली पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध  के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को बड़ी जीत मिली  है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों  पर लगे प्रतिबंध  को हटाने का निर्देश दिया  है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन  पटाखों के इस्तेमाल को अनुमति दी है। साथ ही  कोर्ट ने यह परमिशन सिर्फ चार दिनों अथार्त 18 से 21 अक्टूबर  तक के लिए दी है। यह फैसला  चीफ जस्टिस  बीआर गवई ने दिया है। 

उन्होंने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी। चीफ जस्टिस ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसे पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था।

गश्ती दल को कंपनियों   की जांच के दिए निर्देश

CJI ने कहा कि गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इससे पहले 10 अक्टूबर को सुनवाई करने के बाद सीजीआई ने ग्रीन कैकर्स पर आदेश सुरक्षित रखा था। उन्होंने संकेत दिया था कि दिवाली में ग्रीन कैकर्स को मंजूरी मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने आदेश में 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दाखिल करने को कहा है. पानी का नमूना भी लिया जाएगा।

छह साल में प्रदूषण में आई कमी

CJI बीआर गवई की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि पारंपरिक पटाखों की अक्सर तस्करी की जाती है और ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सहयोग से पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों ने प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी की है.

बिक्री के लिए कलेक्टर करेंगे जगह तय

दिल्ली-एनसीआर मे ग्रीन पटाखे पर दिए आदेश मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ही जारी रहेगी. इन उत्पादों की बिक्री पूरे दिल्ली एनसीआर में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी, जिन्हें जिला कलेक्टरों/आयुक्तों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा।

पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे।

रात दस बजे तक पटाखे छोड़ने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दो दिन यानी दिवाली से पहले और उस दिन सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच ही सीमित रहे। लड़ी (चटाई) वाले पटाखों का निर्माण और बिक्री नहीं नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन बिक्री पर लगेगी रोक

ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि उसके इस फैसले की कॉपी एनसीआर में आने वाले सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को भेजी जाए। तीन हफ्ते बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

सीएम ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। 

अब बैन लगना बंद हो गया

वहीं बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार बदली और हिंदुओं के त्यौहारों से बैन लगना बंद हो गया। बरसों के बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दिवाली मनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है।