बार काउंसिल चुनाव में महिलाओं के लिए सीटें होंगी आरक्षित! सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर सभी विपक्षी पार्टियों से मांगा जवाब

बार काउंसिल चुनाव में महिलाओं के लिए सीटें होंगी आरक्षित! सु

New Delhi - सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के स्टेट बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने को लेकर दायर याचिका पर सभी विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है।साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 नवम्बर,2025 तय किया है।  अधिवक्ता शेहला चौधरी की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की।

कोर्ट से   देश भर के सभी स्टेट बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की। साथ ही रोटेशन के आधार पर कम से कम एक पदाधिकारी का पद भी शामिल करने की गुहार लगाई।

उनका कहना था कि संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत उसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। महिला अधिवक्ताओं का स्टेट बार काउंसिल की सदस्य न होने के कारण, महिला अधिवक्ता कानूनी पेशे में सार्थक योगदान देने के अवसरों से वंचित रह जाती हैं।

गौरतलब है कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के 2 मई, 2024 के आदेश पर आधारित है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की कार्यकारी समिति में एक पदाधिकारी सहित एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही थी।