Check Bounce Case : आठ दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आयेंगे राजपाल यादव, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत, इतने करोड़ रूपये करने पड़े जमा
New Delhi : बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव को करीब आठ दिनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला तब आया जब राजपाल यादव ने अदालत के निर्देशानुसार मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा किया।
अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभिनेता के वकील को स्पष्ट समय सीमा दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाता है, तो ही राजपाल यादव को रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भुगतान की प्रक्रिया केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी, जिसे अभिनेता ने पूरा कर दिया है।
वित्तीय लेनदेन के विवरण पर नजर डालें तो राजपाल यादव के वकील ने 12 फरवरी को मीडिया को बताया था कि यह पूरा मामला मूल रूप से 5 करोड़ रुपये का था, जो कि ब्याज और अन्य कारणों से अब बढ़कर 11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। बचाव पक्ष का दावा है कि इस मामले में अब तक कुल 2.5 करोड़ रुपये चुकाए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 1 करोड़ रुपये पहले ही रजिस्ट्री में जमा किए जा चुके थे।
कोर्ट की कार्यवाही के दौरान यह भी दर्ज किया गया कि 25 लाख रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले से ही रेस्पोंडेंट के नाम पर तैयार था और 75 लाख रुपये का एक अन्य डीडी भी पहले जमा कराया जा चुका है। आज जमा किए गए 1.5 करोड़ रुपये के नए डीडी के बाद अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। राजपाल यादव पर यह कानूनी मामला एक फिल्म बनाने के लिए लिए गए कर्ज को न चुका पाने और चेक बाउंस होने के कारण चल रहा है।
फिलहाल जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव जेल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। अब यह देखना होगा कि अगली सुनवाई तक अभिनेता शेष राशि के भुगतान के संबंध में क्या ठोस कदम उठाते हैं और कोर्ट का अगला रुख क्या होता है।