शिष्याओं से बलात्कार के दोषी राम रहीम पर फिर मेहरबानी, अब 30 दिन की पैरोल, 20 साल की सजा में 16 बार जेल से आया बाहर
साल 2020 के बाद से यह उसकी 16वीं अस्थायी रिहाई है। डेरा प्रमुख ने अब तक अपनी सजा के 3193 दिन (करीब 8 साल और 8 महीने) पूरे कर लिए हैं।
Ram Rahim : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 30 दिन की पैरोल दी गई है। अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल कारावास की सजा काट रहा डेरा प्रमुख फिलहाल हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में है। डेरा के प्रवक्ता और अधिवक्ता जितेंद्र खुराना ने बताया कि राम रहीम पैरोल अवधि के दौरान सिरसा स्थित अपने डेरा मुख्यालय में रहेगा। डेरा प्रमुख को अपनी दो महिला शिष्याओं से बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
सजा के 406 दिन जेल से बाहर ही गुजारे
राम रहीम मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे जेल से निकला और कई लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ सुबह करीब 9 बजे सिरसा के डेरे पर पहुचा। साल 2020 के बाद से यह उसकी 16वीं अस्थायी रिहाई है। डेरा प्रमुख ने अब तक अपनी सजा के 3193 दिन (करीब 8 साल और 8 महीने) पूरे कर लिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इन 3193 दिनों में से वह 406 दिन सुनारिया जेल की सलाखों से बाहर ही रहा है।
इस साल का पैरोल कोटा खत्म, फरलो बाकी
पैरोल की लिमिटः हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) एक्ट, 2022 के तहत एक कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) में किसी भी कैदी को कुल 10 हफ्ते की पैरोल मिल सकती है। इसे दो हिस्सों में लिया जा सकता है।
कोटा हुआ पूराः इस साल जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। अब 30 दिन की पैरोल मिलने के साथ ही उसके 2026 के कैलेंडर ईयर का 10 हफ्ते का पैरोल कोटा पूरी तरह खत्म हो गया है।
डेरा प्रमुख रणजीत हत्याकांड और छत्रपति हत्याकांड में बरी हो चुका है। इस साल सात मार्च को गुरमीत को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट ने छत्रपति हत्याकांड से उसे बरी किया था। अब उसने साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की हुई है।