शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नया नियम, अब ये समिति करेगी ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी मामलों पर विचारण हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्थापना समिति गठित की जाएगी. जिला स्थापना समिति में जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे.

Bihar Teachers News: बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। मंगलवार को विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब प्रत्येक जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण मामलों पर विचार हेतु जिला स्थापना समिति गठित की जाएगी। यह समिति शिक्षकों के स्थानांतरण के प्रस्तावों की समीक्षा कर आवश्यक अनुशंसा प्रदान करेगी।
प्रत्येक जिला में गठित होने वाली इस समिति की अध्यक्षता संबंधित जिलाधिकारी करेंगे। समिति में उप विकास आयुक्त और अपर जिला दंडाधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) समेत चार अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समिति में सदस्य होंगे।
शिक्षा विभाग के अनुसार, यह कदम स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने, पारदर्शिता लाने और शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए उठाया गया है। अब शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। संबंधित जिले की समिति सीधे उनके प्रस्तावों पर विचार करेगी और आवश्यकतानुसार स्थानांतरण की अनुशंसा करेगी।