Bihar Teachers News: मध्याहन भोजन योजना में हुई गड़बड़ी तो एक साथ इन सबको नाप देंगे ACS एस. सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान, देखिए आदेश
Bihar Teachers News: बिहार के सरकारी स्कूलों में संचालित मध्याहन भोजन योजना आने वाली गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया है.

Bihar Teachers News: स्कूली बच्चों के लिए संचालित मध्याहन भोजन योजना में कई बार गड़बड़ी की शिकायतें आती है. ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने शुक्रवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है. इसमें मध्याहन भोजन योजना में गड़बड़ी हुई तो एक साथ कई अधिकारियों पर गाज गिरने की बात कही गई है. विभाग की ओर से कहा गया है मध्याहन भोजन योजना का उद्देश्य शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, समानता, स्वच्छता एवं बच्चों के छीजन (Drop out) की दर में कमी लाने के साथ-साथ बच्चों में व्याप्त कुपोषण की दर में कमी लाना भी है। इस हेतु बच्चों के हित में मध्याहन भोजन योजना का निर्बाधरूप से संचालन किया जाना अति आवश्यक है।
योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती है कि जिलों में मध्याहन भोजन निर्धारित मेनू के अनुसार नहीं दिया जाता है, छात्रों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा किया जाता है तथा मध्याहन भोजन का संचालन बाधित रहता है। इसी प्रकार केन्द्रीयकृत रसोईघर के संबंध में मध्याहन भोजन की गुणवत्ता खराब रहने तथा छात्रों की संख्या की तुलना में कम मात्रा में मध्याहन भोजन की आपूर्ति करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती है, जो अत्यंत खेदजनक है।
विभाग के आदेश में कहा गया है कि सामान्यतः देखा जाता है कि मध्याहन भोजन की अनिमियतता की शिकायत प्राप्त होने पर केवल प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक पर ही कार्रवाई की जाती है तथा केन्द्रीयकृत रसोईघर के विपत्र की राशि से कटौती की जाती है, जबकि अनिमियतता के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रखंड/जिला साधन सेवी भी समान रूप से दोषी है।
एस. सिद्धार्थ की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी पत्र में कहा गया है कि मध्याहन भोजन योजना के संचालन में अनियमितता, छात्रों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा एवं निर्धारित मेनू का पालन नहीं किये जाने तथा किसी भी कारणवश मध्याह्न भोजन योजना के बाधित होने की शिकायत प्राप्त होती है तो इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रखंड/जिला साधन सेवी दोषी माने जायेंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।