झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित CGL 2023 परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह निर्णय याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं और कथित गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में परीक्षा से संबंधित कई मुद्दों को उठाते हुए हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने का आदेश दिया है ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
हालांकि, हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य परीक्षार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है जो परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंतित थे। अदालत के इस निर्देश से यह संदेश भी जाता है कि किसी भी चयन प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता प्राथमिकता होनी चाहिए।