RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है।
हाईकोर्ट में दायर हुई थी अवमानना याचिका
दरअसल डॉ. दीनानाथ पांडेय ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। विभाग की ओर से उनकी पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की गई थी। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को बकाया राशि का भुगतान देने को आदेश दिया था।
डीजीपी को भी पेश होने का आदेश
हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर 31 जनवरी को अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को सात फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार जब कल शाम तक हाईकोर्ट के आदेशानुसार उपस्थित नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और वारंट का निष्पादन के लिए राज्य के डीजीपी को शाम चार बजे अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
रात नौ बजे हुई मामले की सुनवाई
हाईकोर्ट और डीजीपी के सक्रियता की वजह से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई और आनन-फानन में अपर मुख्य सचिव रांची में विमान से उतरने के तुरंत बाद हाईकोर्ट पहुंचे और इसके बाद रात को नौ बजे मामले की सुनवाई हुई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश का अक्षरशः पालन किया गया है और बकाया राशि का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। तब जाकर कोर्ट ने मामले का निष्पादन कर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया अपना रुख
इस मसले पर कोर्ट का कहना था कि शाम तक इंतजार करने के बाद भी जब अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह उपस्थित नहीं हुए थे। तब प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वे कोर्ट के आदेश का मजाक बना रहे हैं और उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वोपरी होता है और कोई इसकी अवहेलना नहीं कर सकता।