RANCHI : रांची जिला प्रशासन ने जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए नया निर्देश जारी किया है। अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो राशन कार्ड से उनका नाम हटा दिया जाएगा और वे इसका लाभ लेने से वंचित हो जाऐंगे।
28 फरवरी तक कराना होगा ई-केवाईसी
दरअसल रांची की एसओआर मोनी कुमारी ने सभी राशनकार्ड धारकों को यह निर्दैश दिया है कि वे अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया 28 फरवरी तक तेजी से पूरा करा लें अन्यथा उनका नाम राशनकार्ड से हटा दिया जाएगा। वे इसका लाभ लेने से वंचित रह जाऐंगे। ई-केवाईसी ऑनलाईन, प्रज्ञा केंद्रों पर और डीलरों के पास से कराया जा सकता है।
खुद कर सकते हैं आवेदन
जिले में ई-केवाईसी का काम अभी 57 प्रतिशत हीं हुआ है। ई-केवाईसी के लिए राशन कार्ड में परिवार के जिन सदस्यों का नाम है,उनका आईडी कार्ड, पते का प्रमाण, आधार नंबर और अन्य दस्तावेज ऑंनलाईन देकर ई-केवाईसी कराना होगा। लोग खुद से ऑनलाईन अप्लाई करके या फिर प्रज्ञा केंद्रों पर जाकर कराया जा सकता है। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद लाभुकों द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित किया जाता है। राशन कार्ड ई-केवाईसी से यह सुनिश्चित हो जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों तक राशन पहुंचाई जा रही है।
अनियमितताओं को रोकने में मिलेगी मदद
राशन कार्ड ई-केवाईसी से यह सुनिश्चित होता है कि राशन कार्ड का उपयोग सही और योग्य लोग ही कर रहे हैं। इसके साथ हीं राशन कार्ड धारकों के विवरण को सटीक और व्यवस्थित रखा जा सकता है। डिजिटल प्रक्रिया होने के कारण इसके लाभुकों को कम समय में सेवा मिलती है। इसके साथ ही इसमें पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोकने में मदद करती है।
अभिषेक - सुमन की रिपोर्ट