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Teacher Reservation For Women: महिलाओं को शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत की घोषणा,शिक्षा विभाग ने किया एलान...

संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, जिससे इन वर्गों के लोगों को शिक्षक पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी।

Teacher Reservation For Women: महिलाओं को शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत की घोषणा,शिक्षा विभाग ने किया एलान...
शिक्षकों की भर्तियों में महिलाओं को आरक्षण- फोटो : AI GENERATED

Teacher Reservation For Women: मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्तियों में महिलाओं और अन्य वर्गों को आरक्षण देने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब शिक्षक पदों की सीधी भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्ते एवं भर्ती नियमों" में संशोधन कर दिया है।

महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण:

50% आरक्षण: महिलाओं के लिए सीधी भर्ती में 50% पद आरक्षित होंगे।

प्रत्येक प्रवर्ग में 10% आरक्षण: पात्रता पूरी करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग (श्रेणी) में 10% पद आरक्षित होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण:

प्रत्येक संवर्ग (श्रेणी) में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित होंगे।

दिव्यांगजन के लिए आरक्षण:

6% आरक्षण दिव्यांगजन के लिए, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर डिसेबिलिटी (जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित) व्यक्ति शामिल होंगे।

न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाणपत्र चिकित्सा बोर्ड और अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण:

50% पद आरक्षित होंगे उन अतिथि शिक्षकों के लिए जिन्होंने तीन शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 दिन तक शासकीय विद्यालयों में काम किया हो।

यदि ऐसे शिक्षक नहीं मिलते, तो रिक्त पदों को अन्य पात्र उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

इस संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, जिससे इन वर्गों के लोगों को शिक्षक पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी।

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