Bengaluru news: बेंगलुरु में निकिथ शेट्टी नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। घटना के जानकारी मिलते ही आरोपी व्यक्ति की कंपनी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया यानी नौकरी से निकाल दिया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला के पति, जो कि पेश से पत्रकार हैं। उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि निकिथ शेट्टी ने उनकी पत्नी ख्याति श्री को उसके कपड़ों के चयन को लेकर चेतावनी दी थी और तेजाब हमले की धमकी दी थी।
शाहबाज अंसार ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से कर्नाटक के अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा, "यह व्यक्ति (निकिथ शेट्टी) मेरी पत्नी के पसंद के कपड़ों को लेकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। कृपया इस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें।" इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस मामले पर ध्यान दिया और निकिथ शेट्टी की पहचान और स्थान का पता लगाया।
This is serious. @DgpKarnataka @CMofKarnataka @DKShivakumar . This person is threatening to throw acid on my wife's face for her choice of clothes. Please take immediate action against this person to prevent any incident from happening. pic.twitter.com/N6fxS59Kqm
— Shahbaz Ansar (@ShahbazAnsar_) October 9, 2024
कंपनी की त्वरित प्रतिक्रिया
निकिथ शेट्टी इटियोस डिजिटल सर्विसेज में काम करते थे। घटना पर कंपनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। अपने बयान में कहा कि निकिथ शेट्टी का व्यवहार उनके मूल्यों के खिलाफ है। तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा, कंपनी ने निकिथ शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की।
तेजाब हमले की धमकी और भारतीय कानून
भारत में तेजाब हमलों को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 के तहत तेजाब या अन्य खतरनाक पदार्थों का उपयोग करके हमला करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाती है, जिसमें आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल हो सकता है। इसके साथ ही, अपराधी को पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को भी कवर करना पड़ता है।