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Desecration of Quran : कुरान की बेअदबी मामले में विधायक हुए दोषी करार, 8 साल बड़ा अदालत से लगा बड़ा झटका

Desecration of Quran
Desecration of Quran/Naresh Yadav - फोटो : Social Media

Desecration of Quran :  कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक को दो साल की सजा सुनाई गई है. आप के विधायक नरेश यादव को पंजाब में मालेरकोटला जिले की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में दोषी करार दिया. सजा सुनाए जाने के समय अदालत में उपस्थित नरेश यादव पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने दो अन्य लोगों (विजय कुमार और गौरव कुमार) की दो साल की सजा को बरकरार रखा है. 


साल 2016 में संगरूर के मालेरकोटला में कुछ अज्ञात लोगों ने धार्मिक किताब के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए थे. जिसको लेकर पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया था. इस मामले में विजय कुमार, नंद किशोर और गौरव कुमार समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आप विधायक नरेश यादव का नाम भी इस मामले में जोड़ा गया.


मालेरकोटला में करीब आठ वर्ष पहले हुई कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया. हालाँकि सजा पाने वाले नरेश यादव के वकील ने कहा कि फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी. 


इसके पहले यादव को मार्च 2021 में अधीनस्थ अदालत ने बेअदबी मामले में बरी कर दिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने उनको बरी करने के खिलाफ अपील दायर की थी. अब नरेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कार्य ), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया.

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