पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त, कहा - अविलम्ब कुलपतियों की बैठक बुलाये सरकार

PATNA : पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए गहरा असंतोष जाहिर किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब पटना में हॉस्टल की यह हालत है,तो अन्य जगहों में हॉस्टलों की क्या हालत होगी। यह जनहित याचिका विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा ने दायर की है। कहा कि जब स्थित विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की ये हालत है,तो और हॉस्टलों की क्या हालत होगी।
कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के होस्टलों की स्थिति के बारे राज्य सरकार को अविलंब राज्य के सभी वाइस चांसलर की बैठक बुला कर विचार करने का निर्देश दिया।सभी हॉस्टलों की स्थिति का पता लगाने को कहा है।
राज्य के शिक्षा विभाग ने 08 मार्च, 2021 को विश्वविद्यालयों से होस्टल की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया था। ये रिपोर्ट पिछले दस वर्षों में राज्य व केंद्र सरकार, यू जी सी, आरयूएसए, वेलफेयर विभाग के मंत्रालय, वेलफेयर डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रतिनिधियों के फण्ड से बनाये गए हॉस्टलों के लिए मांगा गया था। याचिका में पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों की दुर्दशा का फोटो भी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह को कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए उन्हें इस मामले में सहयोग देने को कहा।इस मामले पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को की जाएगी।