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एमपी/एमएलए कोर्ट में नहीं पेश हुए आप सांसद संजय सिंह, 23 साल पुराने मामले में जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट

एमपी/एमएलए कोर्ट में नहीं पेश हुए आप सांसद संजय सिंह, 23 साल पुराने मामले में जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट

DESK. आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह मंगलवार को अपने खिलाफ 23 साल पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए। राज्यसभा सांसद सिंह को समाजवादी पार्टी के नेता अनूप संडा के साथ पेश होना था, लेकिन वे भी नहीं आए। 13 अगस्त को सिंह, संडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसकी सुनवाई 20 अगस्त को होनी थी। 

उनके वकील मदन सिंह ने कहा कि सिंह और संडा की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 22 अगस्त को होगी। उन्होंने कहा कि विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की एमपी/एमएलए कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख शाम को तय की जाएगी। 19 जून 2001 को खराब बिजली आपूर्ति के खिलाफ पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर के सब्जी मंडी इलाके के पास एक ओवरब्रिज के पास प्रदर्शन किया गया था। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने हिस्सा लिया था। 

इन सभी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सभी छह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। 

9 अगस्त को छहों को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। जब वे पेश नहीं हुए तो विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

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