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सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी गिरफ्तार, फंसाने के लिए दूसरे के नाम से लिखा था धमकी पत्र

सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी गिरफ्तार, फंसाने के लिए दूसरे के नाम से लिखा था धमकी पत्र

पटना. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। बता दें कि   इस साल 20 सितंबर को डाक के माध्यम से भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी को धमकी भरा पत्र मिला था। इसके बाद सुशील मोदी ने कदमकुआं थाना में आवेदन दिया था। 

इस पत्र की जांच एवं सत्यापन के लिए कदमकुआं थाना पु०अ०नि० संतोष कुमार पश्चिम बंगाल स्थित बर्धमान जिला जाकर सत्यापन किया। सत्यापन एवं जांच में पता चला कि पत्र प्रेषक चम्पा सोम पिता आरू मंडल सा. रायन थाना वर्धमान सदर जिला पूर्वा बर्द्धमान स्थानीय कोर्ट में लॉ क्लर्क की कार्य करती है। स्थानीय थाना के पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से पूछताछ करने पर बतायी कि संबंधित कोर्ट में वकालत कर रहे सुदिप्तो कुमार राय पिता सुनील कुमार राय सा. बारोनलीपुर थाना बर्धमान सदर जिला पूर्वा बर्धमान से किसी बात को लेकर विवाद हो गया है। इसी विवाद के कारण मुझे फंसाने एवं परेशान करने के उदेशय से मेरे नाम से धमकी भरा पत्र भेजा गया है और बतायी कि मैं अंग्रेजी लिखन-पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानती हुं तथा अपना हस्ताक्षर बंग्ला में करती हूं। भेजा गया पत्र के संबंध में बतायी कि बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को जानती तक भी नहीं हूं तो धमकी कैसे दे सकती हूं।

इस बात की पुष्टि हेतु बर्धमान कोर्ट के लॉ क्लर्क अस्मत शेख से भी पुछताछ की गयी तो उन्होंने बाताया कि पूर्व में भी सुदिप्तो कुमार राय एक धमकी भरा लेटर मेरे नाम से मुजफ्फरपुर जेल बिहार को उड़ाने की धमकी भरा पत्र भेजा था एवं बड़ा बाबू बप्पा चटर्जी को फंसाने के नाम से भी उक्त सुदिप्तो कु. राय के द्वारा पत्र भेज कर फंसाने की कोशिश की है ये प्रायः किसी को परेशान एवं फंसाने के उद्देश्य से इसी तरह का धमकी भरा पत्राचार करते रहते है। इसी के संदर्भ में आसनसोल साउथ थाना कांड- 345 / 22, दिनांक 23.08.2022, धारा 186/353/419/506 भा0द0वि० एवं परिवर्तित धारा-467 /468/469/472/474 /120बी भा0द0वि0 में स्थानीय न्यायलय में दिनांक 29.08.2022 से काराधीन है।

पु०अ०नि० संतोष कुमार की जांच रिपोर्ट के अधार पर कदककुओं थाना कांड सं0 531/22, दिनांक 24.09.2022 धारा- 419/467/468/471/120बी भा0द0वि० के अंतर्गत अंकित कर अभियुक्त सुदिप्तो कुमार राय को रिमांड हेतु माननीय न्यायलय से पोडक्शन वारंट प्राप्त कर आशनसोल (बंगाल) कारा भेजा गया था। इनके विरूद्ध बंगाल के कई थानों में कांड दर्ज है। आज दिनांक 22.10.2022 को इन्हें न्यायलय में उपस्थापन कराया गया है।

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