बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

मुंगेर में एसिड अटैक करना पिता-पुत्र को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल कारावास की सजा, 50 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

मुंगेर में एसिड अटैक करना पिता-पुत्र को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल कारावास की सजा, 50 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

MUNGER : मुंगेर न्यायालय के एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता के कोर्ट ने जमीनी विवाद में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के कैलू यादव पर एसिड अटैक से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। इस मामले में शंकरपुर गांव के चार आरोपियों में विदेशी यादव को एसिड अटैक करने का आदेश देने एवं इनके पुत्र अरुण यादव को ऐसिड डालने के आरोप में दस - दस साल कारावास सहित 50 - 50 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। 

जुर्माना की राशि नहीं देने के एवज 6 - 6 माह अतरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी जितेंद्र कुमार पटेल ने बहस में भाग लिया। इस मामले में एपीपी जितेंद्र पटेल ने बताया की  28 मई 2018 को सुबह में शंकरपुर गांव निवासी कैलू यादव ,आरोपी विदेशी यादव से सटे अपने घेरा बंदी किये हुए जमीन को देखने गया तो पाया कि घेरा बंदी का तार एवं पीलर टूटा है।

इस बात का लेकर कैलू यादव एवं विदेशी यादव में विवाद हुआ। फिर विदेशी यादव के आदेश पर उसके पुत्र अरूण यादव ने कैलू यादव पर ऐसिड डाल दिया एवं उसके अन्य पुत्र सरूप यादव एवं कांति यादव ने मारपीट किया था। एसिड डालने के बाद कैलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 321/18 में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद पिता पुत्र को दोषी करार दिया था।

इस मामले को लेकर कोर्ट ने आज सजा सुनाई। अरूण यादव बीते पांच वर्ष से जेल में है। वहीं विदेशी यादव को आज न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। साथ ही बताया की अन्य दो आरोपी सरूण यादव एवं कांति यादव जमानत अवधि के दौरान दो माह से अधिक समय जेल में रहा। इस वजह से उसे मुक्त कर दिया गया।

मुंगेर से इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट

Suggested News