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अडानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सेबी जांच में हस्तक्षेप करने से किया इनकार... ख़ुशी में गौतम अडानी बोले - जय हिंद

अडानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सेबी जांच में हस्तक्षेप करने से किया इनकार... ख़ुशी में गौतम अडानी बोले - जय हिंद

DESK. अडानी-हिंडनबर्ग विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी ग्रुप को बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच को सेबी से एसआईटी को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है.

वहीं  गौतम अडानी ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। अरबपति ने एक्स पर लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिंद।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेबी को 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और सेबी को यह देखने का निर्देश दिया कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा कानून का कोई उल्लंघन हुआ है। यदि हुआ है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। यह फैसला अदानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आयाा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने पिछले नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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