ठगी करने वाले बिल्डर हो जायें सचेतः अग्रणी होम्स की सभी संपत्तियां जब्त होने के बाद होश ठिकाने आये, अब RERA को दिया 5 प्लान

PATNA: बिहार में बिल्डरों द्वारा ठगी का धंधा पर लगाम लगाने को लेकर रेरा का डंडा चल रहा है। रेरा ने धोखाधड़ी की बात प्रमाणित होने पर अग्रणी होम्स कंपनी की सारी संपत्ति को जब्त करने और नीलाम कर पैसे पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया। इसके बाद कंपनी के होश ठिकाने आये हैं। अब कंपनी ने पांच प्लान रेरा के समक्ष प्रस्तुत किया है।
अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने 5 प्लान रेरा न्यायालय के समक्ष समर्पित किया है.रेरा की पूर्ण पीठ के आदेश के आलोक में संबंधित व्यक्ति जो इस मुकदमे से सरोकार रखते हैं उन सभी के लिए एक आम सूचना जारी की गई है. रेरा ने नोटिस में कहा है कि वैसे लोग अग्रणी होम्स द्वारा प्रस्तुत 5 प्लान पर अपनी राय रेरा कार्यालय में उपस्थित होकर या लिखित रूप से दें। वैसे भूस्वामी जिनके साथ अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलपमेंट एकरारनामा किया है इनसे भी राय मांगी गई है। रेरा ने कहा है कि उक्त एकरारनामा के अनुसार मैसर्स अग्रणी होम्स ने अगर अभी तक उन भूखंडों पर कोई कार्य आरंभ नहीं किया है और जिसके कारण भूस्वामी प्रभावित हुए हैं वैसे मालिकों से आग्रह है कि वह भी अपनी राय रेरा कार्यालय में आकर दें। इसके लिए 10 दिनों का समय दिया गया है।
अग्रणी होम्स के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार ने 5 प्लान दिए हैं.कंपनी के एमडी ने बजाता एफिडेविट के माध्यम से प्लान पेश किया है।अब देखना होगा कि प्लान में कंपनी ने जो बातें उल्लेख किया है उस पर पीड़ित पक्ष कितना विश्वास करता है। क्यों कि कंपनी ने बड़े स्तर पर ग्राहकों से ठगी है। ग्राहक सुमन कुमारी ने रेरा में 2019 में केस दर्ज कराई थी। इसके बाद रेरा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कंपनी के सारे प्रोजक्ट को जब्त करने का आदेश दे दिया था।
फरवरी महीने में ही कंपनी की सारी संपत्तियां हुई थी जब्त
फ्लैट और जमीन की बिक्री में धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ी कार्रवाई की है। अग्रणी होम्स के सभी वर्तमान और पूर्व निदेशकों और उनकी पत्नी-बच्चों की सारी चल-अचल संपत्ति रेरा ने जब्त कर ली है। इतना ही नहीं, इन सभी के बैंक खाते, फिक्सड डिपोजिट, बांड, म्युचअल फंड, बीमा व अन्य निवेश भी रेरा ने तत्काल प्रभाव से सीज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दो अलग-अलग मामलों में छह करोड़ से अधिक की राशि अविलंब रेरा के तय खाते में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह और सदस्य आरबी सिन्हा ने अग्रणी होम्स से जुड़े 100 से अधिक मामलों की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया