अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका, हेट स्पीच मामले में आजम खान को मिली 3 साल की सजा, विधायकी भी हुई खत्म

N4N DESK : उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक और मुस्लिम चेहरे के रूप से जाने जानेवाले आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई गयी है। साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आजम खां को आज हीरामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।जिसके बाद आज उन्हें सजा सुनाई गयी है। इसके साथ ही उनकी विधायकी भी खत्म हो गयी है। 


दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। 

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उन्‍होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।  इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। 

इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाया है। आजम खान इसी साल मई में 28 माह जेल में बिताने के बाद बाहर निकले हैं। इसके बाद से वे लगातार बीमार चल रहे हैं। बता दें की आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके हैं। वहीँ उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं।