Desk : देश के जाने माने उद्योगपति में शुमार रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुसीबतें घटने के वजाए बढ़ती ही जा रही है। अब उनके खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया कार्यवाही के आदेश दिए है।
आरकॉम के लिए कर्ज लेने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही के आदेश दिए हैं। भारतीय स्टेट बैंक का 1200 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने की वजह से उनके खिलाफ यह आदेश आया है।
बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ने 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस इंफ्राटेल को यह कर्ज दिए थे। अनिल अंबानी ने इन कर्जों के लिए 1200 करोड़ की पर्सनल गारंटी दी थी। अब दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं। इसकी वजह से बैंक को अपील करनी पड़ी।