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एंटी-पेपर लीक कानून देश भर में हुआ लागू, 10 साल की कैद, एक करोड़ तक लगाया जा सकता है जुर्माना, अब लगेगी लगाम

एंटी-पेपर लीक कानून देश भर में  हुआ लागू,  10 साल की कैद, एक करोड़ तक लगाया जा सकता है जुर्माना, अब लगेगी लगाम

दिल्ली- NEET और UGC-NET परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर सख्त कदम उठाया है. पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित हुआ कानून आज से लागू हो गया है. सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी की है. लोक परीक्षा कानून 2024 के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह कानून देश में शिक्षा प्रणाली की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. केंद्र ने शुक्रवार  की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया.

लोक परीक्षा कानून 2024 में नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम तीन साल से पांच साल तक के कारावास और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. प्रस्तावित कानून में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी.

लोक परीक्षा कानून 2024 में कहा गया है, ‘‘'प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना', 'सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना' और 'कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना' किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या संस्थानों द्वारा किए गए अपराध हैं.

बता दें कि मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा NEET पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है. 

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