AURANGABAD : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या -216/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त राजा राम और कैलाश राम ग्राम- बहुआरा, थाना-मुफस्सिल को भादंवि धारा -302/34 में आजीवन कारावास और पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल साधारण कारावास होगी।
साथ ही भादंवि धारा 201/34 में चार साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजू कुमार थानाध्यक्ष मदनपुर ने 07/05/22 को प्राथमिकी में बताया कि मंझार ग्राम के चौकीदार ने फोन कर बताया कि मंझार बघार में एक लड़की का शव पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि लड़की के गर्दन पर काला निशान हैं और दोनों बांहों पर खरोंच है।
उपस्थित लोगों से जानकारी मिली कि यह लड़की राजा राम की है। शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन बना कर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। राजाराम के घर पहुंचने पर लड़की के पिता राजा राम और दादा कैलाश राम फरार हो गए थे। लड़की की माता कांति देवी ने बताया कि उनकी लड़की का प्रेम प्रसंग रिश्तेदार से चल रही थी। बदनामी के डर से लड़की के पिता और दादा ने दुसरे जगह शादी कराने की बात कही। मगर लड़की नहीं मानी तो गुस्से में लड़की के पिता और दादा ने 06/05/22 को अन्धेरी रात में लड़की को घर से बाहर ले गए और बिना लड़की के वापस आ गए।
लड़की के मां ने पूछा कि लड़की कहाँ है तो दोनों ने कहा कि सम्मान के लिए लड़की का काम तमाम कर दिए। तुम चुप रहना। थाना प्रभारी ने आगे कहा कि रिश्तेदार से प्रेम प्रसंग के कारण साजिश के तहत लड़की के पिता और दादा ने लड़की की हत्या कर दी। अभियुक्तों पर आरोप पत्र 04/08/22 को न्यायालय में दाखिल कराया गया और आरोप गठन 12/01/23 को हुईं।
औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट