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बाल अधिकार व संरक्षण को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, बच्चों को दी गई जानकारी

बाल अधिकार व संरक्षण को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, बच्चों को दी गई जानकारी

किशनगंज. जिले में बाल मजदूर एवं बाल तस्करी की रोकथाम पर कार्य कर रहे बिहान संस्था के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बाल संरक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इसके तहत बाल मजदूर, बाल विवाह, बाल व्यापार एवं उनके अधिकार के बारे में विद्यालय के उपस्थित बच्चों को बताया गया।

बिहान संस्था के जिला परियोजना प्रमुख प्रकाश कुमार ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापन एंव प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 43 के आलोक में प्रखंड क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में बाल संरक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्यालय के उपस्थित बच्चों को दिया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को मध्य विद्यालय मिर्जापुर, मध्य विद्यालय दलआ हाट एवं प्राथमिक विद्यालय बीरपुर में उपस्थित बच्चों को संबंधित जानकारी दी गयी, ताकि बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में वृद्धि हो सके।

आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहान संस्था के सदस्य मुजाहिद आलम ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2005 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की शादी कराना कानूनन अपराध है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वस्थ, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों की हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। कम उम्र में विवाह का लड़के और लड़कियों दोनों पर शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्तित्व विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है।

हालांकि बाल विवाह से लड़के भी प्रभावित होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है, जिससे लड़कियां बड़ी संख्या में प्रभावित होती है। उक्त कार्यक्रम में बिहान संस्था के जिला परियोजना प्रमुख प्रकाश कुमार, एवं सदस्य मुजाहिद आलम सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

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