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नगर पंचायत बड़हिया में बोर्ड की बैठक का हुआ आयोजन, 46.56 लाख का बजट पास

नगर पंचायत बड़हिया में बोर्ड की बैठक का हुआ आयोजन, 46.56 लाख का बजट पास

LAKHSARAI : शुक्रवार को नगर पंचायत बड़हिया के प्रशासनिक भवन के सभागार में बोर्ड का बैठक नगर अध्यक्षा  मंजू देवी के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। बैठक में नगर कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार व सिटी मैनेजर साकेश कुमार सिन्हा व उपाध्यक्ष मनोज कुमार के उपस्थित थे।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर वितीय वर्ष 21- 22 के लिए 46 करोड़ 56 लाख का बजट पास किया गया। 21-22 के सैरात बंदोबस्ती करने के लिए अनुमोदन, कोठारी चौक से स्टेशन रोड ,नागवती स्थान से जगदम्बा मन्दिर रोड के निर्माण पर विचार विमर्श किया गया। कब्रिस्तान और जल जमाव को देखते हुए व हाई स्कूल के मैदान में मिट्टी भराने पर, अग्नि शमन,वाहन क्रय करने का अनुमोदन सहित अन्य मुद्दे पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद अमित कुमार, दीपक कुमार, सहजादी खातून,श्यामा देवी,करुणा कुमारी,मंनटुन देवी,अविनाश कुमार,बिक्की कुमार,रेफरल अस्पताल से डॉ संजय कुमार सहित नपं कर्मी जितेंद्र कुमार,मृत्यंजय कुमार मुन्ना सहित कई वार्ड पार्षद उपस्थित थे। 

वहीं विधायक विजय कुमार सिन्हा के प्रतिनिधि प्रमोद कुमार सिंह को बैठक में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा शामिल नहीं होने दिया गया। जिसको लेकर 30 मिनट तक प्रमोद सिंह व उपाध्यक्ष के बीच बहस किया गया। इस सबन्ध मे प्रमोद सिंह ने कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन  देकर कहा कि गुरुवार को आयोजन बोर्ड  के सामान्य बैठक में लखीसराय के विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए थे। लेकिन हमारी उपस्थिति पर कुछ लोगों को आपत्ति थी। आपत्ति ऐसे लोग को थी जो बोर्ड को अपने जेब व  अपने घर से चला रहे हैं। जबकि हम विधायक के पत्रांक दिनांक के द्वारा मनोनीत है। लेकिन विधायक की भी लोगों ने हमारे साथ-साथ बेज्जती की है। हम लोग अपने सम्मान को देखते हुए वार्ड पार्षद अमित शंकर,बसंती देवी, मोहनी देवी, रीना देवी,विभा देवी, विजय राम ने  बैठक से बाहर निकल कर बहिष्कार किया।

 नगर उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह ने कहा कि नगर विकास को सूचित करते हुए विधि विभाग बिहार सरकार पटना को परामर्श के लिए अधिसूचित किया जाय। यदि ये संविधान सम्मत है । जनप्रतिनिधि सदन में प्रवेश करने को अधिकृत है तो विधि विभाग द्वारा हम सभी सदस्यों को कोई आपत्ति नही है। वैसे हमें नगर पालिका एक्ट 2007 के खुला उल्लंघन प्रतीत होता है। जिसमें किसी जनप्रतिनि के प्रतिनिधि की सदन में प्रवेश पर पाबंदी है।

लखीसराय से कमलेश की रिपोर्ट 

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