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छपरा में दस हज़ार रूपये घूस लेना बैंक मैनेजर को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास की सजा, 30 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

छपरा में दस हज़ार रूपये घूस लेना बैंक मैनेजर को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास की सजा, 30 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

CHAPRA : जिले में एक बैंक ग्राहक को ऋण की राशि निर्गत करने के बदले दस हजार रुपए घूस लेने के मामले में अदालत ने तत्कालीन बैंक प्रबंधक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार दस हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक की सारण स्थित शाखा के तत्कालीन प्रबंधक को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा बुधवार को सुनाई है।

साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। विदित रहे कि मामले के अभियुक्त सारण जिले के नारायणपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का तत्कालीन प्रबंधक शशि प्रकाश है। 

बताते चलें की तत्कालीन प्रबंधक शशि प्रकाश को सीबीआई की टीम ने 8 अक्टूबर 2017 को बैंक के एक ग्राहक से ऋण की राशि निर्गत करने के एवज में दस हजार रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के 11लोगो ने गवाही दी थी।

छपरा से शशि सिंह की रिपोर्ट 

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