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पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने को लेकर भारत पेट्रोलियम की बढ़ी परेशानी, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने को लेकर भारत पेट्रोलियम की बढ़ी परेशानी, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गोपाल झा की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए बीपीसीएल को एक लाख  रुपये का जुर्माना लगाते हुए अपील मंजूर कर लिया है।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की।

अपीलकर्ता ने  समस्तीपुर में एक पेट्रोल पंप के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन न केवल खारिज कर दिया गया ,बल्कि एक अन्य पेट्रोल पंप के लिए उनका पहले से मौजूद लाइसेंस भी सीमित आधार पर रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने राहत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस् मामले की विस्तार से सुनवाई हुई, जहां वरीय अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्विकार ने याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखे। 

अपने आदेश में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया और पेट्रोलियम  कंपनी  पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।   कोर्ट ने प्रारम्भ में  बी.पी.सी.एल. को जुर्माना किये जाने के बारे में आगाह किया गया था,लेकिन उसने मामले पर बहस जारी रखी।कोर्ट ने बीपीसीएल के रवैये को गंभीरता से लेते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इस याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार एवं अधिवक्ता सुप्रज्ञा और बीपीसीएल का पक्ष वरीय अधिवक्ता संजय सिंह ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा।

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