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दिल्ली सीएम को बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, शराब घोटाले में जेल में रहना होगा

दिल्ली सीएम को बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, शराब घोटाले में जेल में रहना होगा

DESK. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला तब आया जब वह आज याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आप प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं इस मामले में इस शुक्रवार को एक छोटी तारीख की मांग कर रहा हूं। 

अरविंद केजरीवाल को ईडी (Enforcement Directorate) ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया। इससे पहले 9 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी सोमवार को खत्म हो जाएगी। जरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके एक दिन बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मामले में "दूसरों के साथ साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की "गिरफ्तारी और रिमांड हमसे छुपाए गए अविश्वसनीय दस्तावेज़ पर आधारित थी।

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