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उद्धव ठाकरे गुट को शीर्ष कोर्ट से बड़ा झटका, कहा- चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना किसकी

उद्धव ठाकरे गुट को शीर्ष कोर्ट से बड़ा झटका, कहा- चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना किसकी

पटना. शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को शीर्ष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट ने याचिका दायर कर मांग की थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई न करे। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की मांग को अस्वीकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर दिया कि चुनाव आयोग में पार्टी के चुनाव सिंबल के आवंटन को लेकर चल रही कार्रवाई रुकी रहनी चाहिए। सिब्बल ने दलील दी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की अयोग्यता का मसला अभी लंबित है। ऐसे में उस पर फैसला हुए बिना चुनाव आयोग को असली पार्टी पर फैसला लेने से रोका जाना चाहिए।

वहीं उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल पेश हुए। उन्होंने शीर्ष कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग अपने पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला लेता है। यह आयोग का संवैधानिक काम है। उसे इससे नहीं रोकना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग के वकील अरविंद दातार ने कहा कि आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। उसे नहीं रोका जाना चाहिए। आयोग यह नहीं देखता है कि कौन विधायक है, कौन नहीं है। सिर्फ पार्टी सदस्य होना पर्याप्त है।


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