DESK: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के बाद अब आपके यूपीआई से दूसरे व्यक्ति भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। दरअसल, यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई ने कई अहम बदलाव किए हैं। एक ओर रिजर्व बैंक ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को की लिमिट बढ़ाई है तो दूसरी ओर यूजर्स के लिए एक नए फीचर 'डेलिगेटेड पेमेंट्स' को शुरू करने का ऐलान किया है।
बता दें कि, इसके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए अथॉराइज कर सकेगा। इसमें दूसरे व्यक्ति के लिए UPI से जुड़ा अलग बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इस प्रक्रिया में प्राइमरी यूजर की मंजूरी जरूरी है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे देशभर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगें।
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिये टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की। वर्तमान में, यूपीआई के लिए टैक्स भुगतान की सीमा एक लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार को शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है।
शक्तिकांत दास ने कहा- चूंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भुगतान सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के हैं। इसलिए यूपीआई के जरिये टैक्स भुगतान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए।