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शिक्षा विभाग का बड़ा फैसलाः शिक्षक नियुक्ति के लिए STET-2019 क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी होंगे योग्य

शिक्षा विभाग का बड़ा फैसलाः शिक्षक नियुक्ति के लिए STET-2019 क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी होंगे योग्य

PATNA: बिहार सरकार ने एसटीइटी 2019 के रिजल्ट में दोनों श्रेणियों को शिक्षक नियुक्ति में सम्मिलित होने का अवसर दे दिया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि विभाग ने 22 जून को एक कमेटी का गठन किया था .कमेटी ने 23 जून को अपनी अनुशंसा दी है जिसमें दोनों श्रेणियों को शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने के लिए अवसर देने की सिफारिश की है।

शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 5 बिंदुओं पर अपनी अनुशंसा दी है. जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को जीवन पर्यंत करने की सिफारिश की गई. बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ग 1 से 8 तक के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया जाता है. इसे ध्यान में रखकर एसटीइटी प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया. जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी इस नियमावली के तहत नगर निकाय एवं जिला परिषद में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बरकरार हो गई.

समिति ने टीईटी 2011 के परिणाम से सामंजन स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार बोर्ड द्वारा एसटीइटी 2019 के परिणाम जो दो श्रेणी ा क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एवं क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के सातवें चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की सिफारिश की गई। इस आलोक में शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया  कि एस टीईटी 2019 के लिए न्यूनतम परिणाम के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ में एवं आगे की नियुक्ति में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए.  शिक्षक पद पर नियुक्ति में मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाता है. इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी विषय वार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे.

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