नयी दिल्ली: लोजपा सांसद व पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल चिराग पासवान की याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी।
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