NEWS4NATION DESK : एससी/एसटी कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का करने संबंधी अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगी। इस मामले को लेकर कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र की याचिका तीन जजों की पीठ को सौंप दी।
जस्टिस अरुण मिश्रा और उदय यू ललित की पीठ ने कहा, इस मामले को अगले हफ्ते तीन जजों की पीठ के समक्ष रखा जाए।
बता दें केंद्र ने 20 मार्च 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने पर जोर देते हुए कहा था कि इससे समस्याएं आएंगी। इसलिए इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।
वहीं अदालत ने एक मई को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि देश में कानून एक समान होने चाहिए।
फैसले का समर्थन करने वाले कुछ दलों ने दलील दी थी कि केंद्र की पुनर्विचार याचिका निरर्थक हो गई है, क्योंकि संसद पहले ही इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए एससी/एसटी (ज्यादती रोकथाम) संशोधन कानून, 2018 पारित कर चुकी है। इन दलों ने शीर्ष कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर फैसला होने तक संशोधित कानून पर रोक लगाने का आग्रह किया था। कोर्ट ने 30 अगस्त को संशोधित कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।