बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अब नहीं चलेगा मुकदमा, राजद नेता के हलफनामे पर आया फैसला

तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अब नहीं चलेगा मुकदमा, राजद नेता के हलफनामे पर आया फैसला

पटना/दिल्ली. राजद नेता तेजस्वी यादव को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कथित रूप से कहा था कि  “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं”. उनके इस बयान पर अहमदाबाद में मामला दर्ज कराया गया था जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. अब इसी मामले में तेजस्वी यादव ने हलफनामा दायर कर अपने बयान के लिए खेद जताया है. उनके खेद जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट तेजस्वी के माफीनामा को कबूल कर लिया है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर ध्यान दिया कि तेजस्वी यादव ने बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए एक विशिष्ट हलफनामा दायर किया है.

तेजस्वी यादव की पिछले साल मार्च में पटना में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ी है. आरोप है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि आज के समय में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उन्हें इसके लिए माफ भी किया जाएगा. तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित “गुजराती ठग” टिप्पणी वापस ले ली थी. इस मामले में जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने अब अपना फैसला सुनाते हुए तेजस्वी के माफीनामा को कबूल कर लिया है.

तेजस्वी यादव के इस बयान के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद निवासी हरेश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. मेहता ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के बयान से गुजरातियों की मानहानि हुई है.कथित आपराधिक मानहानि के लिए यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। गुजरात की एक अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें तलब करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था।

हालांकि अब इस मामले में जस्वी यादव ने हलफनामा दायर कर अपने बयान के लिए खेद जताया है. उनके इस माफीनामा के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया. 

Suggested News