फाल्गु नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने में तीन महीने में होगा बड़ा काम, पटना हाई कोर्ट को दी गई अहम जानकारी

पटना. पटना हाईकोर्ट ने गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फाल्गु नदी के प्रदूषित होने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ को मंगलवार को जानकारी दी गई कि बूडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से अग्रीमेंट 11अगस्त, 2022 को हो चुकी हैं। कोर्ट को बताया गया कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने निर्माण कंपनी को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
यह जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे । कोर्ट ने ये चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर बूडको के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी और उन पर अवमानना की कार्यवाही चलाई जा सकती है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही ऊन्होने बताया कि सारे गया शहर की गन्दगी और कचडा फल्गु नदी में जाता है,जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया। चैनलाइजेशन और पानी का प्रवाह अपने आप में एक प्रमुख और गंभीर मुद्दा है।
ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त 2022 को होगी ।