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विधानसभा से बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 हुआ पास, बालू-जमीन और शराब माफियाओं के सिंडिकेट पर होगा करारा प्रहार

विधानसभा से बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 हुआ पास, बालू-जमीन और शराब माफियाओं के सिंडिकेट पर होगा करारा प्रहार

पटनाः बिहार विधानसभा में आज बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पेश किया गया. प्रभारी गृह मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने इस बिल को सदन में पेश किया. सदन में बहुमत से इस विधेयक को पास कराया गया. हालांकि इस बिल को लेकर विपक्षी विधायकों ने विरोध भी किया. प्रभारी गृह मंत्री ने कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लाने के पीछे सरकार के उद्देश्य यह है कि वर्तमान में अपराध की शैली और प्रकार दोनों बदल गए हैं. बदलते दौर में 33 साल पुराने पुलिस अधिनियम से अपराध रोकने में परेशानी हो रही थी. लिहाजा नया विधेयक लाया गया है. वहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बिल के आने से माफिया राज का खात्मा होगा. बालू-शराब और जमीन माफियाओं को खत्म करेंगे.

प्रभारी मंत्री ने विधानसभा में कहा कि लोक व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से, आसमाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है. चार दशक वर्ष पूर्व अपराध नियंत्रण अधिनियम की परिकल्पना की गई थी. तब इस तरह के अपराध नहीं होते थे.राज्य सरकार ने बदलती स्थिति को देखते हुए, जनमानस के अनुरूप नया अधिनियम लाई है. प्रभावी नियंत्रण के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 लाया गया है. वर्तमान में इस अधिनियम के लागू होने से अपराधियों को जिलाधिकारी के द्वारा निरुद्ध आदेश जारी किया जा सकेगा. बदलती परिस्थिति में अवैध शराब,अवैध खनन, महिला अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, यौन अपराध से जुड़े मामले मे अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है.राज्य के नागरिकों मे असुरक्षा की भावना विकसित न हो और अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार नया विधेयक लाई है. नए विधेयक लागू होने के बाद DM अपराधियों पर कार्रवाई करने, उन पर अंकुश लगाने मे सक्षम होंगे.

वहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 का बिल लाया. इसके लिए बधाई देता हूं. बिहार में माफियाओं का सिंडिकेट ध्वस्त करेंगे. चाहे वह बालू माफिया  हो या शराब माफिया या फिर जमीन माफिया या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो. इस विधेयक से माफिया राज को खत्म किया जा सकेगा.





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