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जमीन की जमाबंदी पंजी 'झोला' में लेकर घूमने वाले कर्मचारियों पर सरकार सख्त, राजस्व अभिलेखों को पंचायत भवन में रखने का आदेश

जमीन की जमाबंदी पंजी 'झोला' में लेकर घूमने वाले कर्मचारियों पर सरकार सख्त, राजस्व अभिलेखों को पंचायत भवन में रखने का आदेश

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन संबंधी मामलों और जमीन से जुड़े कागजातों को सरकारी स्तर पर दुरुस्त रखने की कवायद में जुटे हैं। वे लगातार जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि विवाद और क्राइम को कंट्रोल किया जा सके।

सभी डीएम को पत्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा निर्देश दिया है। अब तक राजस्व कर्मचारी जमीन की जमाबंदी पंजी अपने पैकेट में लेकर घूमा करते थे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है की राजस्व कर्मचारी जमाबंदी पंजी एवं राजस्व अभिलेखों को निजी आवास में नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री के सख्त फरमान के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह सभी डीएम को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 8 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है की जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व अभिलेखों को अधिसूचित कार्यालय में रखें ।साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में उक्त दस्तावेजों को हल्का कर्मचारी द्वारा निजी स्थानों पर नहीं रखा जाए।

पंचायत भवन में रखें अभिलेख

 मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व संबंधी अभिलेखों को पंचायत सरकार भवन में ही रखें। पंचायत स्तर पर सरकारी भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अंचल कार्यालय में राजस्व अभिलेखों को रखें। किसी भी परिस्थिति में राजस्व अभिलेखों को निजी भवनों में नहीं रखना है। यदि अंचल कार्यालय भवन से जमाबंदी पंजी एवं अन्य अभिलेखों को विशेष परिस्थिति में बाहर ले जाने की आवश्यकता हो तो अंचलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उसे निर्धारित पंजी में अभिलेख कर बाहर ले जाएं एवं फिर उसे कार्यालय में सुरक्षित जमा करें।

 

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