बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बिहार सरकार ने किया साफः पिछड़े-अति पिछड़े वर्ग को क्रीमीलेयर रहित 'सर्टिफिकेट' जारी करने में 'इस' आदेश का करें पालन

बिहार सरकार ने किया साफः पिछड़े-अति पिछड़े वर्ग को क्रीमीलेयर रहित 'सर्टिफिकेट' जारी करने में 'इस' आदेश का करें पालन

PATNA:  बिहार सरकार ने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर एक बार फिर से रुख साफ किया है. सरकार ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विधानसभा और विधान परिषद को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में 2012 के आदेश का पालन करें।

बिहार सरकार की सफाई
सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद ने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा के लिए केंद्र के दिशा निर्देश का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में केंद्र द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देश का अनुपालन किया जाएगा. भारत सरकार के परिपत्र से स्पष्ट है की क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में वेतन या कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा .

वेतन-कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं जोड़ा जाएगा

सामान्य प्रशासन विभाग के 16 अगस्त 2012 के परिपत्र में भी स्पष्ट किया गया है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आवेदक के माता-पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को जोड़कर वार्षिक आय का निर्धारण नहीं करना है।पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को कड़ाई से पालन किया जाना है. ऐसे में एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट किया जाता है. पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार के 9 जून 2004 द्वारा जारी निर्देश एवं सामान्य प्रशासन विभाग के 16 अगस्त 2012 को जारी आदेश का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना चाहिए.

Suggested News