PATNA. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य व्यवस्था के अभाव के मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था हेतु एक जरूरी दिशानिर्देश तैयार करें।
कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया था कि इस सम्बन्ध में एक कमिटी गठित की जाये।पटना जिले में राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों ( प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय) में शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले कर सुनवाई प्रारम्भ की थी। पूर्व की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा पटना जिला से बढ़ाकर पूरे राज्य के लिए कर दिया था।साथ ही कोर्ट ने सरकार से सभी स्कूलों के अंदर छात्राओं के लिए समुचित और स्वच्छ शौचालय सहित सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों के बारे में जानकारी मांगी थी ।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दायर हुए जवाबी हलफनामा पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले में एक निश्चित दिशा निर्देश बनाए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा और अधिवक्ता मानिनी जायसवाल ने पक्षों को प्रस्तुत है।इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।