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बिहार के सभी IPS को 31 जनवरी तक अपने संपत्ति का ब्योरा सौंपने का निर्देश, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

PATNA: बिहार के सभी आईपीएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपने संपत्ति का विवरण ऑनलाइन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

भारतीय सेवाएं नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत सभी भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को प्रत्येक पंचांग वर्ष की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी अगले वर्ष के पहली जनवरी को उपलब्ध संपत्ति स्थिति के आधार पर स्पैरो सिस्टम के अंतर्गत 31 जनवरी तक ऑनलाइन समर्पित करना अनिवार्य है।

भारत सरकार द्वारा उक्त दायित्व को नियत समय पर पूरा करने की अनिवार्यता निगरानी स्वच्छता दिए जाने हेतु एक आवश्यक शर्त के रुप में भी स्थापित किया गया है।

इसको लेकर गृह विभाग ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2019 की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी 31 जनवरी 2020 तक अनिवार्य रुप से ऑनलाइन समर्पित करते हुए वेबप्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाए।


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