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बिहार के लाईसेंसी हथियारों के लाईसेंस की होगी जांच, तीन महीनों के भीतर सभी डीएम को करना है सत्यापन

बिहार के लाईसेंसी हथियारों के लाईसेंस की होगी जांच, तीन महीनों के भीतर सभी डीएम को करना है सत्यापन

PATNA: बिहार में हथियारों के लाइसेंस की जांच के आदेश जारी किए गए हैं .गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को 3 महीनों में शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन करने का आदेश दिया है. अपने आदेश में गृह विभाग ने कहा है कि राज्य के विभिन्न जिलों में नागालैंड जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से अवैध रूप से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा रही है.

 जिसमें नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और ना ही अनिवार्य सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. हथियार तस्करों के राष्ट्रव्यापी गिरोह के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर उम्दा किस्म के हथियार किए जा रहे हैं .इनका इस्तेमाल संगठित अपराध करने एवं आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जा रहा है .इस पर रोक लगाने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा उन राज्यों से निर्गत शास्त्र के लाइसेंस सत्यापन हेतु एसपी निर्धारित किया गया है.

 लिहाजा सभी जिलों के डीएम तीन महीनों के भीतर उक्त एसपी के अनुसार जिलों में शस्त्र लाइसेंस धारियों का सत्यापन करें और उसकी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजे

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