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बिहार के किसानों को राहत, केसीसी धारकों को कर्ज के लिए अब फसल बीमा की अनिवार्यता खत्म

बिहार के किसानों को राहत, केसीसी धारकों को कर्ज के लिए अब फसल बीमा की अनिवार्यता खत्म

पटनाः उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरबीआई ने बिहार के केसीसी धारक किसानों को बैंकों से कर्ज के लिए अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने 12.48 लाख रैयतों के साथ 1.71 लाख गैर रैयत किसानों को भी कृषि इनपुट सब्सिडी, 88,212 बटाईदारों से धान की खरीद व 1.80 लाख बटाईदारों को बिहार फसल सहायता योजना का लाभ केवल स्वघोषणा के आधार दिया है।

मोदी नाबार्ड  के 38 वें स्थापना दिवस पर पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं होने से केसीसी किसानों को कर्ज देने में बैंक आनाकानी कर रहे थे ।जिस वजह से 2018-19 में 10 लाख नए केसीसी के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों ने मात्र 2.19 लाख को ही कर्ज दिया।

 मगर 11 जुलाई, 2019 को भारत सरकार की पहल पर आरबीआई ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि बैंकों को बिहार के केसीसी धारक किसानों को कर्ज देने के लिए फसल बीमा योजना की अनिवार्यता नहीं होगी। क्योंकि बिहार सरकार किसानों से बिना प्रीमियम लिए उन्हें बिहार फसल सहायता योजना से लाभान्वित कर रही है। 

उन्होंने कहा कि कृषि कार्य के लिए डीजल की निर्भरता खत्म करने के लिए 5500 करोड़ की लागत से हर खेत में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। अब तक 1.03 लाख कनेक्शन दिए गए है तथा नए कनेक्शन के लिए प्राप्त 5 लाख आवेदकों को 31 दिसम्बर, 2019 तक कनेक्शन देकर हर खेत तक बिजली पहुंचा दी जायेगी। प्रथम चरण में 30 हजार सोलर पम्प लगाये जायेंगे जिससे किसान सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादित कर ग्रिड में बेच सकेंगे।


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