PATNA: सरकारी गाड़ी चलाने वाले सभी ड्राईवरों को वाहन चलाते समय अपने साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राईविंग लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है। वही कामर्शियल वाहन होने की स्थिति में डीएल, आरसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट के साथ परमिट, फिटनेस, और इंश्योरेंस का पेपर भी रखना अनिवार्य है। यह बातें मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कही। अवसर था सरकारी वाहनों के ड्राईवरों के लिए आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का।
मुख्य सचिवालय, विश्वेश्वरैया भवन और विकास भवन में बिहार रोड सेफ्टी कॉउन्सिल, परिवहन विभाग की ओर से सरकारी गाड़ी चलाने वाले सभी ड्राइवरों के लिए यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन गुरूवार को हुआ। गाड़ी चलाते समय किन किन नियमों का पालन करना है। गाड़ी चलाने के दौरान कौन- कौन से कागजात साथ में रखना अनिवार्य है तथा किस नियम के उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। इन तमाम बातों की जानकारी दी गई।
सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं केंद्रीय मोटर वाहनों (संशोधित) 2019 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिन सरकारी वाहनों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट अपडेट कर लें। इसके लिए विशेष तौर से पॉल्यूशन जांच की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों की प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
परिवहन सचिव ने कहा कि वाहन चलाने के दौरान हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। वाहन से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट रखने के साथ ही सीटबेल्ट लगाने का संस्कार भी सभी अपनाएं। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। सीटबेल्ट लगवाने की जवाबदेही ड्राइवर की है। सीटबेल्ट बोझ नहीं है, यह जिंदगी को सुरक्षित रखने का तरीका है। इसके अनावश्यक हॉर्न बजाकर प्रदूषण को बढ़ावा न दें। इस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
सरकारी सेवक हर हाल में ट्रैफिक नियम का करें फॉलो
ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी ने कहा कि सरकारी गाड़ी के चालक पर ज्यादा जवाबदेही है। लोग उनको देखते है। अगर वो गलती करेंगे तो अन्य लोग भी गलती करेंगे। इसलिए नियम को सभी फॉलो करें। गाड़ी को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही लगाएं और रॉग साइड से गाड़ी को पार नहीं करें। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से चलने वाले अभियान के दौरान सिटी बस और सरकारी गाड़ियों की भी जांच होगी। इस मौके पर बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह, परिवहन विभाग एमवीआई संजय कुमार अश्क, ईएसआई पंकज और सतीश कुमार उपस्थित थे।
परिवहन सचिव ने सभी ड्राईवरों को दिए ये निर्देश :-
- वाहन चलाते हमेशा सीटबेल्ट लगाएं , बेवजह हॉर्न न बजाएं,रेड सिग्नल होने पर जेबरा क्रॉसिंग को पार न करें,सभी वाहनों का हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट हो, डीएल, आरसी के साथ पॉल्यूशन जांच सर्टिफिकेट रखें, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन नहीं चलाएं,वाहन का नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखे